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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लाइसेंस लेने की अंतिम तारीख बढ़ाई

6 वर्ष पहले
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लुधियाना|फूड सेफ्टीस्टैंडर्ड अथॉिरटी ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस लेने की अंतिम तारीख 6 महीने बढ़ा दी है। पहले लाइसेंस लेने की अंतिम तारीख 4 फरवरी थी। अब इसे 4 अगस्त कर दिया गया है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अमृतलाल जैन, सुनील मेहरा, महिंद्र अग्रवाल ने इसका स्वागत किया है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग में बताया गया था कि अधिकांश प्रावधान तर्कसंगत नहीं है। इसलिए देश में लाइसेंस कम अप्लाई हो रहे हंै। इस कारण तारीख आगे बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि समीक्षा के लिए गठित समिति में फूड ऑप्रेटर्स का भी प्रतिनिधत्व होना चाहिए।