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शहर की 1 लाख दुकानों से हटेंगे एडवरटाइजमेंट बोर्ड

6 वर्ष पहले
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अगरआपकी दुकान के बाहर किसी कंपनी का एडवरटाइजमेंट बोर्ड लगा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि निगम शहर की दुकानों के बाहर लगे एडवरटाइजमेंट बोर्ड को हटाने की कवायद शुरू कर चुका है। शहर में इललीगल एडवरटाइजमेंट के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में 20 फरवरी को एफिडेविट देना है। इस कार्रवाई में केवल निगम अफसर एडवरटाइजमेंट बोर्ड को हटाने के साथ दुकानदार के खिलाफ कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 123 के तहत चालान भी करेंगे। इसमें संबंधित दुकानदार पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी होगा। जुर्माने की यह कार्रवाई कोर्ट में होगी। निगम अफसरों की मानें तो शहर में लगभग 1 लाख से ज्यादा दुकानें है, जिन्हें बाहर इस तरह से एडवरटाइजमेंट बोर्ड लगे हैं। इन्हें हटाने के लिए निगम अपनी टीमों को गठन कर चुका है।

निगमके चार जोन सुपरिंटेंडेंट को सौंपी जिम्मेदारी: दुकानोंके बाहर लगे एडवरटाइजमेंट बोर्ड हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सतवंत सिंह को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निगम को चारों जोन के तहबाजारी सुपरिंटेंडेंट को एडवरटाइजमेंट बोर्ड हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोन की तहबाजारी टीम को बस्ती जोधेवाल से जालंधर बाइपास चुंगी और जगराओं ब्रिज के आसपास का एरिया दिया गया है। जोन बी को विश्वकर्मा चौक से दुगरी, समराला चौक, चंडीगढ़ रोड और बस्ती जोधेवाल तक जिम्मेदारी दी गई है। जोन सी को जगराओं ब्रिज से ढोलेवाल चौक, गिल रोड और नहर फ्लाईओवर से दुगरी तक का एरिया दिया गया है। जोन डी को फिरोजपुर रोड से भारत नगर चौक, भारत नगर चौक से धूरी लाइन तक एरिया दिया गया है।

यहहै एडवरटाइजमेंट बोर्ड लगाने का नियम: सुपरिंटेंडेंटरोहित सहोता के अनुसार हाईकोर्ट के आदेशों के बाद दुकान के बाद एडवरटाइजमेंट बोर्ड नहीं लगाया जा सकता है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के बाहर दुकान की चौड़ाई जितना लंबा तीन फुट ऊंचा बोर्ड लगा सकते है। लेकिन इसमें केवल दुकान या दुकान संचालक का नाम होगा।

इसके अलावा बोर्ड में किसी कंपनी का एडवरटाइजमेंट नहीं लगाया जा सकता है। केवल किसी कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में कंपनी का नाम लिखा जा सकता है। अगर दुकान की ऊपरी मंजिल पर किसी अन्य की दुकान है, तो वह भी उसी साइज के अनुसार विज्ञापन बोर्ड लगा सकता है। अगर सभी दुकानें एक ही व्यक्ति के पास है, तो वह केवल एक बोर्ड की लगा सकता है।

25 एडवरटाइजमेंट बोर्ड निगम ने किए जब्त

मंगलवारको निगम जोन सुपरिंटेंडेंट रोहित सहोता की अगुवाई में एडवरटाइजमेंट बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इसमें जगराओं ब्रिज के नीचे बेयरिंग मार्किट दुकानों के बाहर एडवरटाइजमेंट बोर्ड को हटाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद टीम ने फील्डगंज, गुरुद्वारा दुख निवारण रोड और जालंधर चुंगी तक कार्रवाई की गई। इस दौरान 25 बोर्ड को उतारा गया, लेकिन इसमें किसी दुकानदार के खिलाफ चालान नहीं किया गया। अभी निगम अफसर केवल दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन आने वाले हफ्ते में दुकानदारों के खिलाफ चालान भी होगा।

^नई एडवरटाइजमेंट पॉलिसी के तहत दुकान बाहर विज्ञापन बोर्ड नहीं लग सकता है। अभी हम दुकानदारों को समझा कर काम करना चाहते हैं। ताकि वे अपने आप एडवरटाइजमेंट बोर्ड को हटा दें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, तो उसका चालान किया जाएगा। इसकी सुनवाई कोर्ट में होगी। -सतवंतसिंह, असिस्टेंट कमिश्नर