पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पूर्व सरपंच गुरजीत सैम समेत 4 पर आरोप तय

पूर्व सरपंच गुरजीत सैम समेत 4 पर आरोप तय, अगली सुनवाई नौ को

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
लुधियाना। जमालपुर फर्जी एनकाउंटर केस में अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। चारों आरोपियों पूर्व सरपंच गुरजीत सिंह उर्फ सैम, यादविंदर सिंह, अजीत सिंह और बलदेव सिंह को पुलिस ने वारदात के बाद उसी दिन देर शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि दो अन्य आरोपियों डिसमिस इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह और सुखवीर सिंह को पुलिस ने भगौड़ा करार दिया हुआ है। मामले में थाना जमालपुर पुलिस ने दिसंबर में नीरज कुमार की अदालत में चालान पेश किया था। जहां से एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन एचएस गरेवाल की अदालत में केस ट्रांसफर कर दिया गया था।
इस अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अदालत की तरफ से मामले की अगली सुनवाई की तारीख नौ फरवरी तय की है और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-302, 148, 149, 201 और 25 आर्म एक्ट और एसी-एसटी एक्ट के अधीन आरोप तय किए हैं।

गौरतलब है कि थाना जमालपुर की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या करने, आर्म्स एक्ट, सबूतों को खुर्द बुर्द करने व एससी एसटी एक्ट की धाराओं के तहत ही चालान पेश किया था। सीनियर एडवोकेट जसवीर सिंह भोगल और सीनियर एडवोकेट अमनदीप सिंह के अनुसार आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सैम ने वारदात के दौरान अन्य आरोपियों के साथ अपने रिवॉल्वर से गोलियां चला हरिंदर सिंह उर्फ लाली और जतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी का कत्ल करने का आरोप तय किया है।
आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले मिलकर साजिश रच वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सैम ने लाइसेंसी रिवॉल्वर का मिसयूज करने और शांति भंग करने के लिए आर्म्स एक्ट के आरोप तय किया गया है। इसी तरह से यादविंदर सिंह से बिना लाइसेंस के 9.9 एमएम का पिस्टल बरामद होने के आरोप में आर्म्स एक्ट के अधीन केस दर्ज किया गया है। आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सैम, आरोपी यादविंदर सिंह और आरोपी बलदेव सिंह के खिलाफ एससी व एसटी एक्ट के सेक्शन 3 के अधीन आरोप तय किए गए हैं।

उधर, थाना जमालपुर पुलिस के अनुसार मामले की कार्रवाई करते हुए वॉन्टेड आरोपी मनजिंदर सिंह और सुखवीर सिंह की प्रॉपर्टी को मामले से अटैच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के इश्तिहार जारी करने के बाद दोनों आरोपियों की जायदाद का ब्योरा भी जुटाना शुरू कर दी दिया। इसे जल्द ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जबकि अगली सुनवाई के दौरान गवाहों को लेकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान करीब 30 लोगों की गवाही करवाई जाएगी।