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31 जनवरी तक 'स्मोक फ्री' बन जाएगा लुधियाना, स्मोकिंग करने पर चालान

7 वर्ष पहले
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लुधियाना. अगले साल 31 जनवरी तक लुधियाना "स्मोक फ्री' बन जाएगा। इसके लिए पब्लिक प्लेसेज पर स्मोकिंग रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। पहले सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को पब्लिक प्लेसेज पर स्मोकिंग करने वालों के चालान काटने की पावर थी। लेकिन अब सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स के हेड को चालान काटने की पॉवर दे दी गई है। वहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर बीड़ी-सिगरेट पीने पर कहीं भी चालान काट सकेंगे। इसके लिए 150 चालान बुकें बांटी जा चुकी हैं। जिसका चालान कटेगा, उससे 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
वीरवार को डीसी रजत अग्रवाल ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मीटिंग कर नेक्स्ट ईयर जनवरी एंड तक लुधियाना को स्मोक फ्री बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की डेडलाइन दे दी है। इसमें जिले में "सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003' को सख्ती से लागू करने को कहा है। पंजाब में 19 जिले स्मोक फ्री घोषित हो चुके हैं, जबकि लुधियाना के साथ मोगा और पठानकोट बाकी हैं।

'नो स्मोकिंग एरिया' के लगेंगे साइनेज: सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में "नो स्मोकिंग एरिया-स्मोकिंग हेयर इज एन ऑफेंस' के 30 गुणा 60 सेंटीमीटर के साइनेज (बोर्ड) लगेंगे। वीरवार को अफसरों को 9 हजार साइनेज दिए जा चुके हैं। जिन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ पब्लिक प्लेसेज पर भी लगाना जरूरी होगा। बोर्ड लगाने की रिस्पांसिबिलिटी पब्लिक प्लेसेज के मालिक, प्रोपराइटर, मैनेजर, सुपरवाइजर या दफ्तर इंचार्ज की होगी। 30 से ज्यादा कमरों वाले होटल और 30 से ज्यादा सीट वाले रेस्टोरेंट में स्मोकिंग के लिए स्पेशल कमरा जोन बनाना होगा।

इन पब्लिक प्लेसेज में स्मोकिंग पर बैन
हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, रेलवे वेटिंग रूम, एम्यूजमेंट सेंटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्ट हाउस, लॉज, बोर्डिंग हाउस, रेस्टोरेंट, टी-स्टॉल, ढाबा, शराब पीने का अहाता, रिफ्रेशमेंट रूम, मैरिज पैलेस, केंटीन, कॉफी हाउस, पब, डिस्कोथेक, बार, पब्लिक ऑफिस, कोर्ट बिल्डिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी, सार्वजनिक वाहन (बस, ट्रेन आदि), स्टेडियम, बस स्टैंड, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बैंक, पंचायत घर, धर्मशाला, मेला, मंडियां, बाजार या मार्केट्स, पार्क या वो तमाम दूसरी जगहें जहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, बीड़ी-सिगरेट या दूसरे तंबाकू का सेवन अपराध होगा।

साइनेज नहीं तो पब्लिक प्लेस मालिक को भी जुर्माना
अगर किसी पब्लिक प्लेस में साइनेज नहीं लगा और लोग वहां स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग करने वालों के साथ मालिक को भी अलग से 200 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी-सिगरेट समेत तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर बैन होगा। 18 साल से कम उम्र वाले इनकी बिक्री और साइनेज न लगाने पर विक्रेता को भी जुर्माना होगा।
5पैरामीटर्स के बाद अनाउंस होगा "स्मोक फ्री': नए आदेशों की कम्प्लाइंस के बाद डीसी के बुलावे पर चंडीगढ़ से पीजीआई और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की टीमें लुधियाना विजिट करेंगी। यह टीमें कम से कम 2 हजार पब्लिक प्लेसेज पर जाएंगी। वहां पर नो स्मोकिंग बोर्ड, स्मोकिंग करते लोग की हाजिरी, स्मोकिंग को बढ़ावा देने वाली ऐश -ट्रे, सिगरेट के बड्स या बीड़ी के टुकड़े और स्मोकिंग की स्मेल की जांच करेंगे। अगर 80 फीस जगहों पर एक्ट का सही तरीके से पालन हुआ तो लुधियाना को स्मोक फ्री अनाउंस कर दिया जाएगा।