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नशे के तस्कर को 10 साल कैद एक लाख जुर्माना

6 वर्ष पहले
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होिशयारपुर | नशेके तस्करी के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सेशन जज जसपाल वर्मा अदालत ने 10 साल कैद एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हरजाना देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान शम्मी पुत्र संजीव कुमार निवासी कृपाल कालोनी दसूहा के रूप में हुई है। उक्त आरोपी को दसूहा पुलिस ने नाकेबंदी को दौरान 24 जनवरी 2013 को 220 ग्राम नशीले पाऊडर सहित काबू किया था। जिसपर पुलिस ने उक्त दोषी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया अदालत में पेश किया था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उक्त आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।