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नशीली दवाइयां बेचने के दोष में 12 साल की कैद, ढाई लाख जुर्माना
मोगा| जजगुरजंट सिंह की अदालत ने नशीली दवाइयों का कारोबार करने और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने के एक आरोपी को दोनों मामलों में 12-12 साल की कैद कुल ढाई लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने पर दोषी को दो वर्ष और जेल में रहना होगा। जानकारी के अनुसार थाना धर्मकोट पुलिस ने 8 अगस्त 2012 को गांव शेरपुर तायबां निवासी हरजिंदरपाल सिंह उर्फ काला को भारी मात्रा में नशीली दवाइयों सहित काबू किया था। आरोपी के पास से 5500 गोलियां फिनोटील के अलावा अन्य नशीले पदार्थ भारी मात्रा में बरामद हुए थे। इसी को लेकर अदालत ने दोषी को 12-12 साल की कैद सवा-सवा लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।