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उद्योगपति रवि नंदन और शिव गोयल की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

7 वर्ष पहले
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धूरी (संगरूर) | क्षेत्रके दो प्रसिद्ध उद्योगपति रवि नंदन गोयल शिव कुमार गोयल के खिलाफ पुलिस स्टेशन अहमदगढ़ में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में उनकी अदालत में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को एडीशनल सेशन जज एस.के. सिंगला ने नामंजूर कर दिया है।

शिकायतकर्ता कमल अरोड़ा निवासी लुधियाना ने एसएसपी संगरूर के पास उद्योगपति रवि नंदन गोयल निवासी धूरी हाल आबाद लुधियाना, डायरेक्टर आर.के. केमिकल प्रा. लिमिटेड मालेरकोटला शिव कुमार गोयल एडीशन डायरेक्टर आदि के खिलाफ जालसाजी करके शेयरों की ट्रांसफर करने संबंधी शिकायत की थी। शिकायत की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि रवि नंदन गोयल शिव कुमार गोयल द्वारा कुछ व्यक्तियों के शेयर अपने नाम ट्रांसफर किए गए थे। उनमें से एक शेयर होल्डर रमेश कुमार पुत्र लल्लू राम निवासी अमृतसर, जिसकी 18 अप्रैल 1994 में मौत हो चुकी थी, के शेयर भी जालसाजी करके उनके द्वारा वार्षिक रिटर्न 1999-2000 तथा 2000 -2001 में रवि नंदन गोयल के नाम पर दिखाए गए थे। इसके चलते उद्योगपति रवि नंदन गोयल शिव कुमार गोयल के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर अहमदगढ़ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।