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फतेहगढ़ साहिब। डीसीअरुण सेखड़ी ने आदेश जारी कर धान की
फतेहगढ़ साहिब। डीसीअरुण सेखड़ी ने आदेश जारी कर धान की फसल की कटाई के बाद उसकी नाड़ जलाने पर रोक लगाई है। क्योंकि धान की नाड़ जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज पैदा करने वाले पटाखों के चलाने, बिना मंजूरी के पटाखों के स्टोर करने उसकी सेल पर रोक लगाई है। लाउड स्पीकर की आवाज भी निर्धारित सीमा के भीतर हो। व्हीकल्स पर प्रेशर हाॅर्न लगाने और बजाने पर भी रोक लगाई है। आदेश मानने पर कार्रवाई होगी। यह आदेश 26 नवंबर तक लागू रहेंगे।
धान की नाड़ जलाने पर डीसी ने लगाई रोक