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होटल, रेस्टोरेंट के लाइसेंस कैंसिल होंगे
जिलेमेंतंबाकू एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काॅम्प्लेक्स में एडीसी बलजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। एडीसी ने कहा कि नियम की पालना करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या दूसरे व्यापारिक संस्थानों के लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन करने पर 200 रुपए जुर्माना किया जाता है।
सिगरेट या दूसरे तंबाकू उत्पादों के इश्तिहार लगाने पर भी रोक है। नियम की अवहेलना करने पर 1000 रुपए जुर्माना और 2 साल की कैद और दूसरी दफा नियम की पालना करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। कानून अनुसार 18 साल से कम उम्र के और शिक्षण संस्थान से 100 मीटर के दायरे में इसकी सेल नहीं की जा सकती। जिस पर नियमानुसार जुर्माना और कैद की सजा हो सकती है। मीटिंग में असिस्टेंट सिविल सर्जन डाॅ. जसवंत सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
तंबाकू एक्ट को लेकर हुई मीटिंग में मौजूद एडीसी बलजीत सिंह संधू अन्य अफसर।