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कैदियों की छुटि्टयों के लिए डीसी देंगे परमिशन
पंजाबकी जेलों में बंद कैदियों के पारिवारिक सदस्यों के लिए राहत वाली खबर है। पंजाब सरकार ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए कैदियों को दो सप्ताह से लेकर छह माह तक मिलने वाली छुट्टी को मंजूर करने के अधिकार पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों का दे दिए हैं।
पता चला है कि छुट्टी लेने वाला कैदी जिस जिले की जेल में बंद है, वहां की जेल सुपरिटेंडेंट के पास अपनी छुट्टी अप्लाई करेगा और जेल सुपरिटेंडेंट संबंधित जिले के एसएसपी से रिपोर्ट लेने के बाद डीसी को भेजेंगे।
जहां पर तुरंत दो लाख रुपए का जमानती बाऊंड दाे गवाहियां देने के बाद डिप्टी कमिश्नर सीधे तौर पर उसकी छुट्टी मंजूर कर देंगे।
पहलेकाटने पड़ते थे दफ्तर के चक्कर : जेलोंमें बंद कैदियों द्वारा छुट्टी अप्लाई करने के बाद कई महीनों का लंबा प्रोसेस चलता था और कैदियाें के घर वाले सरकारी कार्यालयो के चक्कर काटते काटते परेशान हुआ करते थे।
छुट्टी मंजूर होने का प्रोसेस डीजीपी जेल से पास होकर इंटेलीजेंस के पास फिर जेल सुपरिटेंडेंट के पास फिर डीसी के पास जाता था। जिसके चलते कई महीने लग जाते थे। उल्लेखनीय है कि दो सप्ताह की छुट्टी जेल सुपरिटेंडेंट, चार सप्ताह की छुट्टी पुलिस विभाग द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की जाती है। अगर कैदी का पिछला रिकार्ड अच्छा हुआ परिवार से मिलने संपति की मरम्मत के लिए छह सप्ताह की छुट्टी भी दी जा सकेगी।