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फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए आॅनलाइन आवेदन करें
फिरोजपुर | स्वास्थ्यविभाग के अधिकारियों ने खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों से बुधवार को मीटिंग की। जिसमें फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस बनवाने के लिए विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डाॅ. वाईके गुप्ता ने बताया कि खाने-पीने का सामान बेचने वाले हर दुकानदार को चाहे वह किराना, हलवाई, दोधी, कंफेेक्शरी फिर बेकरी वाला हो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब ऑन लाईन सुविधा भी शुरू की गई है। www.foodlicensing.fssai.gov.in वेबसाइट में कोई भी 1 से 5 वर्ष के लिए अप्लाई कर सकता है। गुप्ता ने बताया कि जिन कारोबारियों की वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है वह रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए प्रति साल भर कर अप्लाई कर सकते हैं और 12 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले दो हजार रुपए जमा करवाकर अप्लाई किया करे। जो व्यापारी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उन्हें छह माह तक की सजा और 5 लाख रूप जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।