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िजला प्रशासन ने 6 दवाइयों को बेचने पर लगाई पाबंदी

7 वर्ष पहले
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नशाविरोधी अभियान के तहत जिला प्रशासन ने सोमवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर नशे के रूप में प्रयुक्त होने वाली छह सॉल्ट की दवाइयां ना बेचने के आदेश जारी किए हैं।

डीसी डीपीएस खरबंदा के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में सिविल सर्जन डाॅ. वाईके गुप्ता और डीएसपी विभोर शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। केेमिस्टों से खरबंदा ने कहा कि पंजाब सरकार छह किस्म की दवाइयों डेक्स्ट्रोप्रोफेेेसीफिल, डाईफनोकोसिल्ट, कोडीन सिरप, नाईट्राजीपास, पैंटाजोसिन, बूपरी नरफिल के सॉल्ट ना बेचने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि उक्त छह किस्त के कंबीनेशन वाली दवाइयाें की हर केमिस्ट खरीदो-फरोख्त नहीं कर सकता। केवल वहीं इनकी खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं जिन्हें थोक दवाइयों के लाइसेंस के लिए स्टेट ड्रग अथॉरिटी चंडीगढ़ एवं परचून दवाईयों के लाइसेंस के लिए जोनल लाईसेंसिंग अथॉरिटी फिरोजपुर मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा शेेेेड्यूल एच की दवाइयां सिर्फ डाॅक्टर की पर्ची पर ही बेची जाए।

खरबंदा ने कहा कि आमतौर पर देखने में आया है कि नशा छुड़ाअो केन्द्रों से दवाई लेने के पश्चात अस्पताल के बाहर घूमते रहते हैं। उन्होंने कैमिस्टों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को अपनी दुकानों के आसपास घूमने ना दिया जाए।

एसेसिएशन को सख्त निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि अगर कोई केेमिस्ट बिना सम्बन्धित अथॉरिटी की मंजूरी लिए दवाइयां बेचता पकड़ा गया तो उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मीटिंग में फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर कैंट, गुरुहरसहाय, ममदोट, जीरा, तलवंडी भाई से केेमिस्ट एसोसिएशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और प्रशासन को इन आदेशाें की पूरी पालना करने का विश्वास दिलवाया।

केमिस्टों के साथ मीटिंग के दौरान आदेश जारी करते हुए डीसी डीपीएस खरबंदा।