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सीमा के समीप बीटी कॉटन लगाने पर पाबंदी

6 वर्ष पहले
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फिरोजपुर |जिलामजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, नारे लगाने, मीटिंग करने, जुलूस निकालने आदि पर पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट डीपीएस खरबंदा ने बताया कि यह आदेश लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाएं है। डीसी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल खाई महल सिंह वाला में तैनात 143 बटालियन ने जिला प्रशासन को बताया कि कुछ किसानों की ओर से इंटरनेशनल बार्डर के समीप बीटी कॉटन एवं अन्य ऊंचाई वाली फसलें रोपने के कारण देश विरोधी तत्वों को बार्डर क्रॉस करने का मौका मिल जाता है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप बीटी कॉटन एवं अन्य उंचाई वाली फसलें रोपने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी के साथ आर्मी असलहा डिपो के एक हजार मीटर क्षेत्र में फसलों के नाड को आग लगाने, किसी किस्म का निर्माण कार्य करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।