हुक्का बार पर पाबंदी के आदेश जारी
फिरोजपुर | जिलाधीशडीपीएस खरबंदा ने फाैजदारी धारा 144 के तहत जिले में हुक्का बार पर पाबंदी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी होटल रेस्टोरेंट में ग्राहकों को हुक्का सर्व नहीं किया जाएगा और यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए है कि अगर कोई हुक्का बार चलाता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करे।