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होटलों में लगाएं नो स्मोकिंग बैनर, होर्डिंग्स: पन्नू

7 वर्ष पहले
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गुरदासपुर|डीसी डाॅ.अभिनव त्रिखा के निर्देश पर डीएचओ डाॅ. बीएस बाजवा और फूड सेफ्टी अधिकारी डाॅ. जीएस पन्नू ने शुक्रवार को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत खाने-पीने की चीजें बेचने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि को अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन यकीनी तौर पर बनाने की अपील की गई। इसके अलावा कोटपा एक्ट 2003 को लागू करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सभी होटल-रेस्टोरेंट मालिक अपने यहां तंबाकूनोशी रहित क्षेत्र के बोर्ड या बैनर लगाकर रखें। प्रदेश सरकार की तरफ से गुटखा और अन्य खाने-पीने वाले सामान जिसमें निकोटीन होता है, उसके बारे में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अगर इस मामले में कोई भी कोताही पाई गई तो जुर्माना किया जाएगा। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों को पंफलेट और बोर्ड लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान रमेश महाजन, वरिष्ठ उप-प्रधान अशोक महाजन, सतीश महाजन आदि मौजूद थे।