नशीले कैप्सूल बेचने के दोषी को कैद
गुरदासपुर |अतिरिक्त जिलाएवं सेशन जज रजनीश गर्ग ने नशीले कैप्सूल बेचने के मामले में दोषी को नौ माह की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी राजकुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी बब्बरी नंगल को पुलिस ने 28 अगस्त 2012 को तिबड़ पुलिस ने तलवंडी नहर के पास से 300 नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एक और आरोपी को सजा सुनाई है। काहनूवान पुलिस की ओर से 13 किलो भुक्की के साथ पड़के गए दोषी प्रेम सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी कूंट को छह माह कैद और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी गांव भिटेवड में ढाबे की आड़ में नशीले पदार्थ बेचता था। पुलिस ने ढाबे पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर 13 किलो भुक्की बरामद की थी।