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नशा तस्कर को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माना

6 वर्ष पहले
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गुरदासपुर | एडीशनलसेशन जज केके बांसल की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को दस साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना तिबड़ पुलिस को 27 दिसंबर 2012 को मुखबिर ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति नशीला पाउडर लेकर पहुंच रहा है। पुलिस ने गांव औजला के पास नाकेबंदी कर हरपाल सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी औजला को रोककर तलाशी ली तो उससे एक किलो 20 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना दिया तो 2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।