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नशे की तस्करी में छह महीने की कैद और 5 हजार जुर्माना

7 वर्ष पहले
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एडिशनलसेशनजज जसपाल वर्मा की अदालत ने नशे की तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 महीने कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर 1 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गढ़दीवाला निवासी राजिन्द्र कुमार पुत्र रोशन लाल को थाना गढ़दीवाल की पुलिस ने 23 अप्रैल 2013 को डेढ़ किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार करके एनडीपीएसएक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में दोषी करार दिए जाने पर माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।