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जान लेने की कोशिश करने के आरोपियों को 4-4 साल कैद

7 वर्ष पहले
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जानलेवाहमलाकरके गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए एडिशनल सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने गांव खीरोवाल के राजेश कुमार और राज कुमार दोनों पुत्र शिंगारा लाल को 4 साल कैद 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर तीन साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जानकारी अनुसार उक्त दोनों दोषियों ने गांव के ही कर्मचंद उसके भाई करतार चंद पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। थाना सदर की पुलिस ने 16 जनवरी 2008 को कर्मचंद के बयानों के आधार पर केस दर्ज किया था।