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शादी कैंसिल होने पर रिजोर्ट मालिक को दो लाख रिफंड के आदेश
उपभोक्ताफोरमने गौतम नगर के प्रो. पीएन कपिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए विंडसर मैनर रिर्सोट के मालिक को 2 लाख रुपए रिफंड करने 5 हजार रुपए खर्चा देने के निर्देश दिए हैं। प्रो. पीएन कपिल ने बताया कि उन्होंने अपनी पोती की शादी के लिए 8 सितंबर 2013 को रिर्सोट विंडसर मैनर बुक किया था।
500 आदमी का अरेंजमेंट के हिसाब से एक हजार रुपए के हिसाब से रेट तय हुआ था। उन्होंने एडवांस में रिर्सोट के मालिक को 3 लाख 25 हजार रुपए दे दिए थे। शादी से एक दिन पहले वाली रात को प्रो. कपिल की प|ी का देहांत हो गया था। इसकी सूचना उन्होंने रिर्सोट के मालिक को दे दी सारा प्रोग्राम रद्द करने के लिए कह दिया। बाद में जब उन्होंने दिए गए पैसों में से कुछ पैसे रिफंड करने के लिए कहा तो पहले तो रिसोर्ट के मालिक मानते रहे और बाद में रिफंड करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में दे दी। सुनवाई के बाद जज ने ये फैसला सुनाया है।
उपभोक्ता फोरम ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजार्ट के मालिक को 2 लाख रुपए रिफंड करने और 5 हजार रुपए देने के लिए आदेश जारी किए।