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मालिक की गैर इरादतन हत्या करने वाले नौकर को मिली दस साल की सजा

7 वर्ष पहले
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होशियारपुर | जिलाएवं सत्र न्यायधीश जीके धीर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी नौकर को 10 साल कैद पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आशा रानी ने 13 नवंबर 2013 को टांडा पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें उसने बताया था कि वह गुरमीत सिंह निवासी दारापुर टांडा की हवेली में काम करती हैं। उनके मालिक गुरमीत सिंह के घर पर मुनी लाल पुत्र कल्याण मूल निवासी रांची(झारखंड) भी काफी समय से काम करता है। मुनी लाल की किसी बात को लेकर मालिक गुरमीत सिंह पुत्र ठाकुर सिंह के साथ बहस हो गई। गुस्से में मुनी लाल ने चूल्हे के अंदर पड़ी लकड़ी उठाकर गुरमीत सिंह के सिर पर दे मारी और गुरमीत सिंह बेसुध होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गुरमीत सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिर तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।