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नशीली दवाओं के साथ पकड़े व्यक्ति को दो साल की कैद

7 वर्ष पहले
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अतिरिक्तजिलाएवं सत्र न्यायधीश जसपाल वर्मा की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को दो साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एएसआई बलविंदर सिंह ने 6 फरवरी 2013 को टांडा से अड्डा सरां रोड पर गश्त दौरान एक व्यक्ति को शक्की तौर पर रोक कर उसकी तलाशी ली थी तो परमिंदर सिंह उर्फ विक्की पुत्र तरनजीत निवासी बलवीर कालोनी होशियारपुर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी परमिंदर को काबू कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अधीन मामला दर्ज किया था।