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प्रतिबंधित दवाइयों के साथ पकड़े दोषी को तीन साल की कैद

7 वर्ष पहले
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होशियारपुर | प्रतिबंधितदवाइयों की तस्करी में केस में एक दोषी को अतिरिक्त सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने तीन साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। टांडा पुलिस ने 17 मार्च 2013 को कंधाली नारंग के पास नाकेबंदी के दौरान रौणक सिंह पुत्र रक्खा सिंह निवासी सकराला को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उससे भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई थीं।