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दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को 5 साल कैद

7 वर्ष पहले
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होशियारपुर | अतिरिक्तजिला एवं सत्र न्यायधीश पूनम आर जोशी की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल कैद 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा करने पर सजा छह माह ओर काटनी होगी। 2 अक्टूबर 2013 को माहिलपुर पुलिस को लिखाई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके माता-पिता लुधियाना में रहते है

और वह अपनी दादी के साथ गांव रहती है। 1 अक्टूबर 2013 को रात को उसकी दादी में रात करीब सवा दो बजे पानी मांगा तो पानी पिला कर वह सो गई। इस दौरान परमजीत सिंह बबलू पुत्र केवल सिंह निवासी अजनोहा ने चाकू से दरवाजे की जाली काट दी और कुंडी खोल कर दाखिल हो गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। शोर मचाने पर उसके रिश्तेदारों ने आकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।पुलिस ने आरोपी को गिर तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।