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बालड़ी रक्षक योजना में 36 लाभपात्रियों को मिले ढाई लाख रुपए की सहायता : डीसी

7 वर्ष पहले
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बालड़ीरक्षकयोजना तहत वर्ष 2013-14 में 36 लाभपात्रियों को 2 लाख 40 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अधीन 8 नए केस आने के साथ जिले में लाभपात्रियों की कुल संख्या 44 हो गई है। यह बात डीसी दलजीत सिंह मांगट ने िजला योजना भवन में बैठक दौरान कही। डीसी ने कहा कि लड़कियों के जन्म को उत्साहित करने और लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2005 से बालड़ी योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत एक या दो लड़कियों के बाद परिवार नियोजन का पक्का तरीका अपनाने वाले योग्य जोड़ियों को लड़कियों के पालन-पोषण के लिए 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब के साथ 18 वर्ष की आयु होने तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

उन्होंने इस योजना संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि जो भी परिवार पंजाब का निवासी हो, सरकारी नौकरी ना करता हो, किसी भी तरह की रिर्टन ना भरता हो और माता-पिता में किसी एक ने परिवार नियोजन की स्कीम को अपनाया हो, इस स्कीम का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लड़की या लड़कियों का नाम लोकल रजिस्ट्रड, जन्म और मौत के समय फिर दर्ज करवाया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस परिवार की 2 लड़कियां हैं उस परिवार की दोनों लड़कियों के ही खाते खोले जाएंगे और 18 वर्ष की आयु तक जमा हुए पैसे और ब्याज भी दिया जाएगा।