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जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी की ओर से सेमिनार

7 वर्ष पहले
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जिलाकानूनीसेवाए अथार्टी कपूरथला की ओर से मनुष्य अधिकार दिवस के मौके पर मनुष्य अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अवगत करवाने के मनोरथ के साथ जिला कचहरी फ्रंट कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता सिविल जज कम सचिव जिला कानूनी सेवाए अथार्टी मनीला चुघ ने की।

इस मौके मनुष्य अधिकार दिवस की महत्ता बताते हुए पैरा लीगल वलंटीयर को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी गई ताकि जो पैरा लीगल वलंटीयर द्वारा समाज में अथार्टी द्वारा चलाई गई स्कीमों का प्रचार प्रसार कर सके। जज साहिब ने जानकारी देते बताया कि हमे अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है।

इस मौके पर पैरा लीगल वलंटीयरों के साथ बैठक कर उनको आती मुश्किलों के बारे में जानकारी हासिल की गई। सेमिनार के दौरान मनिला चुघ ने संबोधित करते हुए कहा कि अपराध पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए धारा 357 एसी आरपीसी अधीन मुआवजा देने के लिए हर जिला स्तर पर जिला और सैशन जज कम चेयरमैन, सचिव, जिला कानूनी सेवाए अथार्टी और वकील/सोशल वर्कर अधीन अपराध पीड़ित मुआवजा कमेटी का गठन किया गया है।

इस स्कीम अधीन अपराध पीड़ित या उन पर आश्रित मुआवजा स्कीम अधीन तभी ही वह व्यक्ति मुआवजे के हकदार है अगर पीडित व्यक्ति को किसे ओर स्कीम, बीमा कम्पनी या अन्य संस्था से उस अपराध का मुआवजा ना मिला हो।

इस मौके समूह पैरा लीगल वलंटीयर उपस्थित थे। विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न कानूनी भलाई स्कीमो संबंधी पंफलैंटस और बैनर वितरण किए गए ताकि जो इन बैनरो को वह विलेज लीगल केयर एंड स्पोटर््स सैंटरो में लगाकर इन स्कीमो बारे अधिक से अधिक प्रचार कर सके।