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कपूरथला का व्यक्ति गवाही से मुकरा, मर्डर के आरोपी बरी

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | जालंधरकपूरथला

लांबड़ाकेगांव कोहाला में करीब छह महीने पहले मिस्ड कॉल को लेकर राजमिस्त्री सतनाम सिंह के मर्डर में उसका ही जीजा सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट में मुकर गया। कोर्ट ने मर्डर के आरोप में पकड़े गए कोहाला के बलवीर सिंह और उसकी प|ी कुलदीप कौर को बरी कर दिया। पुलिस के रिकार्ड के अनुसार 3 जून की रात गांव कोहाला में सीरी साहिब से हमला कर सतनाम सिंह का मर्डर कर दिया गया था। पुलिस को कपूरथला के गांव वडाला कलां के रहने वाले सरबजीत सिंह ने कहा था कि वह घटना वाले दिन अपने ससुराल घर आया था। वह साले सतनाम के साथ घर रहे थे। रास्ते में बलवीर सिंह और उसकी प|ी कुलदीप कौर ने हमला कर दिया। बलवीर ने सीरी साहिब से हमला कर सतनाम का मर्डर कर दिया। मर्डर का कारण कुलदीप कौर के मोबाइल पर आई सतनाम की मिस्ड कॉल बताई गई थी। थाना लांबड़ा की पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज पति-प|ी गिरफ्तार कर लिए थे। मामले को लेकर पीड़ित फैमिली और आरोपी पक्ष में राजीनामा हो गया चुका था। ट्रायल के दौरान केस का प्रमुख गवाह मुकर गया।