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चूरापोस्त तस्करी में दस साल कैद

7 वर्ष पहले
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जजआरकेशर्मा की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी केस में आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे एक लाख रुपए जुर्माना किया है। देने पर उसे 1 साल कैद की सजा और भुगतनी पड़ेगी। आरोपी अमन नगर के रहने वाले इंदरप्रीत शर्मा को थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने 20 दिसंबर, 2012 को चूरापोस्त के साथ पकड़ा था। इसी तरह जज एचएस लहरी की अदालत ने कपूरथला के रहने वाले गज्जन सिंह को चूरापोस्त तस्करी में तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। उससे कम मात्रा में चूरापोस्त बरामद हुआ था।