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वकील बोले-हमलावरों पर लगाई गई हैं सॉफ्ट धाराएं, इंसाफ चाहिए
एसपीडी ने वादा किया, मामले के आरोपियों पर जोड़ी जाएंगी नई धाराएं
जिलाबार एसोसिएशनके सदस्य सुरिंदर कुमार पर हुए हमले को लेकर आरोपियों पर और धाराएं जोड़े जाने से नाराज वकीलों ने बुधवार को भी मुजाहरा किया। कचहरी परिसर के बाहर एसएसपी ऑफिस के सामने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पुलिस के खिलाफ धरना किया गया। इसके बाद नो वर्क डे रखा। वकीलों ने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदर्शन जारी रखेंगे। वकीलों ने पुलिस को आज सुबह 9 बजे तक का समय दिया है। यदि सवा 9 बजे तक पुलिस ने केस में धाराएं नहीं जोड़ी तो वे संघर्ष जारी रखेंगे।
इसी मांग को लेकर वकील एसपीडी जगजीत सिंह सरोआ से मिले। एसपीडी ने वादा किया कि सुरिंदर कुमार के मामले में जल्द नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस अवसर पर प्रधान सर्बजीत सिंह वालिया, सचिव रजत नंदा, बलजीत सिंह बाजवा, हरचरन सिंह वालिया, अशोक सभ्रवाल, युवराज सिंह काहलो, कर्मजीत सिंह थिंद, करनैल सिंह थिंद, एडवोकेट देव कृष्ण, राजबीर सिंह बावा, सतपाल वधावन, मनुदेव गौतम, राजीव पुरी, राकेश आनंद, एसएस मल्ली, वीके पुरी, तेजपाल सिंह वालिया, आरएस वालिया, पीयूष मनचंदा, संदीप सिंह, नितिन शर्मा, कुलवंत सहगल, प्रताप सिंह, विपन सभ्रवाल, जगविंदर सिंह, परमजीत सिंह काहलों, सुनीता धीर, प्रवीन कुमारी शर्मा भी मौजूद थे।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सर्बजीत सिंह वालिया ने बताया कि एसपीडी के वादे के अनुसार यदि धाराओं में संशोधन किया जाता है तो वकील काम पर लौट आएंगे। यदि वीरवार सुबह 9 बजे तक फैसला ना आया तो सुबह 9:15 से वकील नया फैसला लेंगे। वकीलों ने मांग की कि धाराओं में 307 इरादा कत्ल और 365(किडनेपिंग का केस) जोड़ी जाए। प्रधान सर्बजीत सिंह वालिया ने बताया कि थाना सुल्तानपुर लोधी में वकील पर हमला करने वालों पर 323 और 324(शारीरिक चोट पहुंचाना), 341(गलत तरीके से हिरासत में रखना),148 और 149 (पांच से ज्यादा लोग जब किसी जुर्म मंे शािमल हों)के तहत मामला दर्ज हंै।
मुजाहरे के दौरान जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सर्बजीत सिंह वालिया और बाकी वकीलों ने बताया कि आरोपियाें पर अब तक जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, वे सभी धाराएं मामूली हंै, जिनमें तुरंत जमानत हो जाती है। इसलिए जानलेवा हमला करने के आरोप में आरोपियों पर धारा 307 365 और जोड़ी जाए।
वकीलों ने पुलिस को दिया आज सुबह तक का टाइम वर्