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हेमंत मोटर्स मालेरकोटला पर एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका
मालेरकोटला (संगरूर)|उपभोक्ता फोरमपंजाब ने एक फैसले में टाटा मोटर्स के ऑथोराइज्ड डीलर को भारी जुर्माना किया है। मामले में वकील संजीव गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता परमजीत सिंह पुत्र चंद सिंह ने 28 दिसम्बर 2010 को हेमंत मोटर्स मालेरकोटला से टाटा इंडिका कार खरीदी परंतु डीलर ने कार के बिल, अन्य कागज थोड़े समय के बाद देने का भरोसा दिया। इसके बाद गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए जब कागजों की मांग की गई तो डीलर ने टाल मटोल करके बात अनसुनी कर दी। जिस पर परमजीत ने माननीय जिला खपतकार फोरम संगरूर में इंसाफ के लिए गुहार लगाई तो फरवरी 2012 में फोरम ने डीलर को कार के बिल, अन्य कागज के अलावा 15 हजार रुपये बतौर जुर्माना देने का हुक्म दिया। इसके बाद परमजीत ने माननीय स्टेट खपतकार फोरम पंजाब (चंडीगढ़) में फरियाद लगाई कि कार खरीदते समय रोड टैक्स कम था तथा अब रोड टैक्स बढऩे से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं बिलों की कमी से कार की समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई। फोरम ने डीलर की लापरवाही से हुई मानसिक परेशानी पर जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपये समेत बढ़े रोड टैक्स के 34350 रुपये 30 दिनों में देने के आदेश दिए हैं। (सोढ़ी)