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बाजारों में भारी वाहनों के जाने पर लगाई पाबंदी
जिलामजिस्ट्रेट ने शहर के मुख्य बाजार में सुबह आठ से शाम आठ बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई है। ऐसे वाहनों को जी.टी.रोड से वाया गांधी रोड, रेलवे रोड, प्रताप सिंह, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने गली नंबर-9 द्वारा होटल देव चौक तक जाया करेंगे। गिल ने जिले के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची खूही खोदने पर पाबंदी के आदेश लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों को चलाने, ढोल, ड्रम अन्य किसी तरह के आवाज पैदा करने वाले यंत्रों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई है। इसी तरह रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रिहायशी इलाकों में किसी तरह के हार्न बजाने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा, बैंड, डीजे, लाउड स्पीकरों, एंप्लीफायर के प्रयोग पर रात 10 से सुबह सात बजे पाबंदी रहेगी। ऐसा करने की सूरत में मैरिज पैलेसों के मालिक मैरिज पैलेसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।