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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कैद जुर्माना
मोगा |एडीशनल जिलासेशन जज मंजू राणा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की कैद 2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। थाना सिटी की पुलिस ने 18 फरवरी 2011 को गुरु रामदास नगर निवासी लड़की के पिता के बयान पर बिहार के जिला गोपालगंज निवासी दो भाईयों राजकुमार शाह बसरेशाह के खिलाफ उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई।