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नशा तस्करी में दो को 10-10 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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एडिशनलसेशन जच मंजू राणा की अदालत ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और नशीले पाउडर रखने के मामले में नामजद दो लोगों को 10-10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में इन्हें एक-एक वर्ष की और कैद काटनी पड़ेगी। जानकारी अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस ने 26 मई 2012 को गश्त के दौरान बाघापुराना से निहाल सिंह वाला की ओर जा रहे दो मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उनसे भारी मात्रा में नशीली दवाइयां पाउडर बरामद किया था। व्यक्तियों की पहचान राजेंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, जसपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी बाघापुराना के तहत हुई थीं। इनके के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मोगा | एडिशनलसेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां रखने के आरोप में 12 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में आरोपी को 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी अनुसार थाना सिटी-1 की पुलिस ने 3 जून 2011 को सुखदेव सूद निवासी मोगा को भारी मात्रा में नशीली दवाइयों समेत काबू किया था। उसके खिलाफ थाना सिटी-1 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 12 साल की कैद जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

मोगा | एडिशनलसेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने एक व्यक्ति को पोस्त रखने पर 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया हैं। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी अनुसार थाना सिटी पुलिस ने 25 सितंबर 2012 को गश्त के दौरान मोगा बाइपास पर गांव संधुयावाला लिंक सड़क पर सूए के पुल की पटड़ी के पास एक व्यक्ति को दो बोरियां रखे देख उसकी तलाशी ली तो उनसे 52 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया था। व्यक्ति की पहचान कर्मजीत सिंह नीलू निवासी सिंघावाला के तहत हुई थीं। आरोपी के खिलाफ थाना सिटी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।