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चेक बाउंस के आरोपी को दो साल की कैद

7 वर्ष पहले
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एडिशनलचीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संजीता सलूजा की अदालत ने दो चेकों के बाउंस के मामले में शामिल एक व्यक्ति को दो साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने इसी मामले में दो आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है। जानकारी अनुसार पुरी आयल मिल की ओर से संबंधित अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थीं कि ज्योति सुपरमार्ट के प्रॉपराइटर गोपाल कश्यप ने पैसे के लेनदेन में 20 जुलाई 2008 को उन्हें 15 लाख 63 हजार 647 रुपये का चेक दिया था। जो बाउंस हो गया था। इसके बाद कंपनी की ओर से दोबारा 8 अगस्त 2008 को उन्हें 2 लाख का भुगतान चेक से किया गया था और यह भी चेक बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता ने इस मामले में इनके साथी विनोद ठाकुर बालक राम के भी सहयोगी होने की शिकायत की थीं। अदालत ने इस मामले में गोपाल कश्यप को 2 साल की कैद 10 हजार रुपये जुर्माना का आदेश सुनाया है। वहीं दो अन्य बालक विनोद ठाकुर को बरी करने का आदेश दिया है। (संदीप)