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अफीम तस्करी का आरोपी बरी

7 वर्ष पहले
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मोगा| एडीशनलसेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने अफीम तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों गवाहों के अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना समालसर पुलिस ने 14 जनवरी 2012 को गश्त के दौरान नहर पटड़ी लिंक रोड वैरोके में पैदल रहे व्यक्ति के हाथ में पकड़े थैले की तलाशी के दौरान 500 ग्राम अफीम बरामद की थीं। आरोपी की पहचान दलजीत सिंह उर्फ गुल्लू निवासी चोटियां कलां के तौर पर हुई थीं। आरोपी के खिलाफ थाना समालसर पुलिस ने 14 जनवरी 2012 को मामला दर्ज किया गया था। (संदीप)