पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पोस्त तस्कर को 10 साल की कैद और जुर्माना

पोस्त तस्कर को 10 साल की कैद और जुर्माना

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
एडिशनलजिला सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने शुक्रवार को पोस्त तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। थाना फतेहगढ़ पजंतूर पुलिस ने 5 मार्च 2012 को गांव महल से दौलेवाला के रास्ते गश्त के दौरान 3 बोरियों की तलाशी ली ताे उसमें से एक क्विंटल 5 किलो पोस्त समेत गुरमेज सिंह गेजा निवासी दौलेवाला और नाबालिग पिंदर सिंह गप्पी निवासी दोलेवाला को काबू किया था। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गुरमेज सिंह गेजा को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में नामजद नाबालिग पिंदर सिंह गप्पी को 11 सितंबर 2013 को ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट जरनैल सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जितनी वह सजा काट चुका है उतनी ही सजा काटने का फैसला सुना दिया था। (संदीप)