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सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के प्रयोग पर लगाई पाबंदी : सीएस
पंजाबसरकार की ओर से सिगरेट तंबाकू उत्पादों की रोकथाम के लिए कोटपा एक्ट को राज्य भर में लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सिविल सर्जन डा. रेणु मंगला ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले को 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इस संबंधी जागरुकता मुहिम के तहत बैनर पोस्टर जारी किए गए हैं। जिला टीबी अधिकारी डा. इन्द्रवीर सिंह गिल ने बताया कि 18 वर्ष से कम शिक्षण संस्थाओं से 100 गज की दूरी तक सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी है। जिला मास मीडिया अफसर कृष्णा शर्मा ने बताया कि सिगरेट या तंबाकू के दूसरे उत्पादों के विज्ञापन पर पूर्ण पाबंदी है। इस तरह का पहले जुर्म करने वाले आरोपी को एक हजार तक जुर्माना दूसरी बार जुर्म करने पर पांच साल की कैद या पांच हजार जुर्माना हो सकता है। इसके तहत कैंब्रिज स्कूल के डायरेक्टर दविंदरपाल सिंह, डा. इकबाल सिंह, कुलदीप सिंह सहगल, प्रिंसिपल राधा मल्होत्रा की ओर से करीब एक हजार बैनर बनवाकर सेहत विभाग को दिए गए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सकें।(संदीप)
डा. रेणु मंगला।