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डीसी ने 144 के तहत लगाई पाबंदियां

7 वर्ष पहले
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मोगा| डीसीपरमिंदर सिंह गिल ने धारा 144 के अधीन जिले में कुछ पाबंदियों के आदेश जारी किए है। यह आदेश 31 जनवरी 2015 तक लागू रहेंगे। उन्होंने शहरों गांवों में मीट शॉप की दुकानों, खोखे आदि लगाकर मीट बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। इससे जहां बदबू और गंदगी पैदा होती है, वहीं पर्यावरण दूषित होता है और शहरों में सीवरेज बंद हो जाते है। सरकार ने इस बारे में स्लाटर हाऊस बनाए है और मीट केवल स्लाटर हाऊस में ही काटा और बेचा जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक कैरी बैग्स कंट्रोल एक्ट 2005 अनुसार जिले में 30 माइक्रोन से कम मोटाई और 8.12 इंची आकार से कम प्लास्टिक लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है।