पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • चरस तस्कर को दो साल की कैद

चरस तस्कर को दो साल की कैद

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
मोगा | जिलाएवं अतिरिक्त सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने वीरवार को चरस तस्कर को दो साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। जानकारी अनुसार थाना सिटी साउथ पुलिस ने 4 अगस्त 2012 को गश्त के दौरान कोटकपूरा बाइपास से गिल रोड पर पैदल ही काले रंग का लिफाफा हाथ में पकड़े आते व्यक्ति से 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपी की पहचान सुरजीत सिंह निवासी मोगा के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ 4 अगस्त 2012 को ही एनडीपीएस के तहत थाना सिटी साउथ में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला एडिशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में विचाराधीन था। जुर्माना नहीं अदा करने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। संदीप)