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स्मोक फ्री बनाने को जिले का इंस्पेक्शन

6 वर्ष पहले
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मोगा |नोडलअफसर कोटपा डाॅ. इंद्रबीर सिंह ने बताया कि जिले को स्मोक फ्री करने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ की तीन सदस्य टीम ने पूरे जिले की 10 से 12 फरवरी तक तीन दिवसीय इंस्पेक्शन की। इस दौरान उन्होंने जिले के अलग अलग स्थानों का दौरा किया। टीम ने अपने दौरे के बाद डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह गिल से बैठक की। उन्होंने बताया कि यह टीम अपनी रिर्पोट तैयार कर पंजाब सरकार को भेजेगी। उन्होंने बताय कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 अधीन जनतक स्थानों पर तंबाकूनोशी पर रोक लगाई गई है और जनतक स्थानों पर धूम्रपान वाले को 200 रुपए तक जुर्माना कैद या दोनों सजा हो सकती है। धारा 6 के अधीन 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू बेचने किसी विद्याक संस्था के 100 गज की हद में सिगरेट या ओर तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोक लगाई गई है।