नगर निगम मोगा में 22 को ड्राई डे घोषित
मोगा | डीसीपरमिंदर सिंह गिल ने पंजाब आबकारी एक्ट के तहत नगर निगम की सीमा में देसी अंग्रेजी शराब के ठेके, होटल, बार जहां शराब बेचने पीने की कानूनी इजाजत है, को बंद करने व्यक्तिगत तौर पर शराब के भंडार रखने की 22 को पाबंदी लगाई है। नगर निगम के चुनाव 22 फरवरी को हो रहे हैं और पंजाब राज्य चुनाव कमिश्नर ने इस दिन को ड्राई डे घोषित करने के लिए आदेश प्राप्त हुए है।