भूपेंद्रा खालसा स्कूल में सेमिनार लगाया
मोगा| जिलाकानूनी सेवाएं अथारिटी मोगा की ओर से जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं जीएस बख्शी सचिव सिविल जज नीतिका वर्मा की हिदायतों पर भूपेंद्रा खालसा स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में एडवोकेट राजेश शर्मा ने अपराध की परिभाषा बताते कहा कि गलती या भूल या कोई ऐसा काम जिसकी कानून अनुसार सजा हो उसको अपराध कहते है। इस तरह जो काम करने से व्यक्ति का मन झिझकता है वह काम गलत है। अपराध के बाद पहले काम पुलिस को सूचित करना होता है। इस दौरान प्रिंसिपल बचित्र सिंह स्टाफ ने कानूनी सेवाएं अथारिटी के प्रयास की प्रशंसा की। इस मौके पर पीएलवी वीरू धालीवाल ने भी अपने विचार पेश किए।