सीमन के अनधिकृत भंडारण पर पाबंदी
मोगा |जिला मजिस्ट्रेटपरमिंदर सिंह गिल ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीमन का अनधिकृत तौर पर भंडारण करने, ट्रांस्पोर्टेशन करने, इस्तेमाल या बेचने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 मार्च 2015 तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पंजाब में विभिन्न स्थानों पर नकली और अनधिकृत सीमन बिकने की घटनाएं सामने रही है। यह राज्य की ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार उचित नहीं है।