नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
मोगा | एडिशनलसेशन जज की अदालत ने नाबालिग को शादी करवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सुखदेव सिंह को 10 साल की कैद और 23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 28 नवंबर 2014 को कस्बा बाघापुराना निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि 27 नवंबर की रात को सारा परिवार खाना खाकर सो गया था। दूसरे दिन सुबह देखा कि उसकी 14 वर्षीय बेटी चारपाई पर नहीं थी। तलाश में पता चला कि सुखदेव सिंह उनकी बेटी को शादी करवाने का झांसा देकर भगा ले गया है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया था।