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बैकों-पंपों पर सीसी कैमरे जरूरी रोड साइड नहीं होगा विज्ञापन

5 वर्ष पहले
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एडीसीअपनीत रयात ने जिले से गुजरते स्टेट आैर नेशनल हाईवे सहित अन्य रोड पर की गई एडवरटाइजमेंट का कड़ा नोटिस लिया आैर किसी भी रोड पर ऐसी एडवरटाइजमेंट करने से मनाही का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे विज्ञापन बोर्ड वाहन चालकों का ध्यान खींचते हैं जिससे हादसा हो जाता है। उन्होंने जिले की सीमा से गुजरती किसी भी सड़क पर संबंधित अधिकारी से परमिशन लिए बिना विज्ञापन लगाने के लिए कहा। अपनीत रयात ने कहा कि अगर किसी ने अधिकारी की मंजूरी के बिना ऐसे बोर्ड, बैनर या होर्डिंग लगाए तो धारा 144 के उल्लंघन में जिला पुलिस मुखी को कार्रवाई करने के लिए कहा।

पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी

एकअन्य आदेश में अपने रिश्तेदारों की याद में सरकारी आैर पंचायती जमीन पर यादगारी गेट बिना नक्शा पास कराए बनाने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सरकारी इमारतों, सिनेमा घरों आैर वीडियो पार्लरों पर अश्लील पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार ऐसे पोस्टरों काे देखने वाले लड़के-लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है।

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