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जिले में धरना प्रदर्शन लगाने को भी लेनी होगी प्रशासन से मंजूरी

6 वर्ष पहले
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जिलामजिस्ट्रेट रविंदर सिंह ने संगठनों और यूनियनों द्वारा अपनी मांगों के संंबंध में प्रदर्शन, मुजाहरे के दौरान रास्ता रोक कर धरना आदि लगा कर चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों मरीजों को लेकर जाती एंबुलेंस को आती मुश्किलों को मुख्य रखते हुए महत्वपूर्ण सड़कों और स्थानों पर धरने लगाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। डीएम की ओर से सब डिवीजन नवांशहर में दशहरा मैदान नवांशहर, सब डिवीजन बंगा में अनाज मंडी बंगा और सब डिवीजन बलाचौर में अनाज मंडी धरने प्रदर्शन के लिए तय किए गए हैं यहां प्रशासन की अग्रिम मंजूरी के बाद ही प्रदर्शन धरना दिया जा सकता है।

डीएम की ओर से जिले में मैरिज पैलेसों में असला लेकर आने और गोली चलाने पर पाबंदी लगाई है। डीएम ने बिना डाक्टर की पर्ची के नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री करने पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह मैरिज पैलेसों, होटेल, रैस्टोरेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धार्मिक समारोहों में सात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे या आरकैस्ट्रा चलाने पर पाबंदी लगाई है। आदेश का उल्लंंघन होने पर इमारत या कांपलेक्स मालिक, लाउड स्पीकर डीजे मालिक आरकैस्ट्रा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक अन्य आदेश में सडक़ों, गलियों आदि में अग्रिम मंजूरी के बिना गढ़ड़े बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिले में वाहनों पर उंची आवाज में टेप रिकार्ड के जरिए अश्लील गाने चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश में डीएम ने होटेल, गैस्ट हाउस और सराय में रुकने वाले एनआरआईज के पहचान पत्र या पासपोर्ट की फोटो कापी रिकार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह नहरों को होते नुक्सान को मुख्य रखते हुए नहरों में पशू नहलाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट रविंदर सिंह ने लोक हित में फौजदारी आचार संहिता 1973(1974 के एक्ट-2) की धारा 144 के तहत जिले में अमन कानून को कायम रखने के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने, बैठक करने, नारे लगाने, भडक़ाउ भाषण देने बिना मंजूरी सार्वजनिक स्थानों पर जलूस निकालने, बैठक रेली करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।

डीएम ने आदेश जारी किया है कि जिले में एक सौ रुपए से उपर की कीमत के किसी भी सामान की खरीद पर ग्राहक को बिल जरूर दिया जाए। इसी तरह तंग सडक़ों लिंक मार्गों पर बने बर्मों पर किए गए अवैध कबजों को रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे।