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बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों पर रोक

5 वर्ष पहले
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फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट -2) की धारा 144 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट परमजीत ने बिना रिफ्लेक्टर सड़क हादसों का कारण बनते वाहन चालकों की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्राली, रेहड़ी और अन्य ऐसे वाहन जिनके आगे-पीछे लाइट नहीं हैं, के बिना रिफ्लेक्टर चलाए जाने पर पाबंदी लगा दी है।

आदेशों के अनुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी इस संबंध में सिविल रिट पटीशन नंबर 6842 आफ 2000 में ऐसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाने लाजिमी करार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों को लागू करवाने के लिए जिले के सीनियर पुलिस कप्तान और जिला ट्रांसपोर्ट अफसर जिम्मेदार होंगे।

यह हुक्म 9 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इससे पहले अगर शहर में बिना रिफलेक्टर लगे वाहन शहर में चलते नजर आए तो पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काटेगी।

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