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ट्रेवल एजेंट 15 जनवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

7 वर्ष पहले
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नवांशहर | डीसीआनंदिता मित्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से पास किए गए पंजाब मानव तस्करी रोकू एक्ट के तहत ट्रेवल एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तय समय में जिला प्रशासन की ओर से बढ़ा की गई है। इसके चलते संबंधित अब 8 जनवरी 2015 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बनाए गए इस एक्ट के तहत सभी ट्रेवल एजेंट, कोचिंग इंस्टीटयूट (आइलटस), टिकट एजेंसी के अलावा विदेश से जुड़े लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाई जाना जरुरी है। उन्होंने कहा कि आम जनता के कुछ ट्रेवल एजेंटों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उदेश्य से ही यह एक्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब जो भी व्यक्ति विदेश भेजने से संबंधित काम करता है, उसका इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है। इस एक्ट के तहत पांच वर्ष से ज्यादा काम कर चुके ट्रेवल एजेंट को 1 लाख रुपये, पांच वर्ष से कम समय काम करने वाले ट्रेवल एजेंट को 25 हजार फीस के तौर पर जमा करवाने जरूरी हैैं।