- Hindi News
- दंगा पीडि़त सरकार की नीति के अनुसार सुविधा के लिए कर सकते हैं अपील : डीसी
दंगा पीडि़त सरकार की नीति के अनुसार सुविधा के लिए कर सकते हैं अपील : डीसी
डीसीरविंदरसिंह ने बताया कि 1984 के दंगा पीडि़तों को सरकार की नीति के अनुसार सुविधा देने या देने के संबंध में डीसी की ओर से दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति संबंधित डिवीजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकता है। दंगा पीडि़तों को सरकार की नीति के अनुसार सुविधाएं देने या देने के संबंध में माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पंजाब सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा कि डिवीजनल कमिशनर सारे रिकार्ड की जांच करवाके अपना फैसला देंगे। यह फैसला हर केस में तीन माह के दौरान दिया जाएगा। डिवीजनल कमिश्नर के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति पंजाब सरकार की ओर से वित्त कमिशन माल की अद्यक्षता में गठित कमेटी के पास अपील कर सकता है। यह कमेटी रेगुलर तौर पर बैठेगी। उन्होंने बताया कि निर्देश आतंकवाद प्रभावित व्यक्तियों पर भी हू-ब -हू लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी दंगा पीड़ितों की सुविधा के लिए हर तरह से कार्य किए जाएंगे ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके।