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अधिकारी सख्ती से लागू करवाएं तंबाकू निषेध एक्ट : डीसी

7 वर्ष पहले
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डीसीआनंदिता मित्रा ने जिले में कोटपा एक्ट 2003 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर करने, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत गुटखे पर लगाई पाबंदी और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट तहत निकोटीन-इन केमिकल फार्म जैसे ई-सिगरेट आदि का प्रयोग पर पाबंदी को सख्ती के साथ लागू करने निर्देश दिए हैं।

डीसी के अनुसार तंबाकू के सेवन कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों के तहत अब तक जिले सहित 18 जिलों को तंबाकू धुआं रहत श्रेणी में लाया जा चुका है। इसलिए जिले को मिले इस दर्जे को बरकरार रखने की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फूड सेफ्टी और स्टैंड्रडज एक्ट के तह गुटखा और अन्य खाने वाली चीजें जिन में निकोटीन/तम्बाकू का प्रयोग होता है, पर भी पाबंदी लगाई गई जबकि रसायनिक अवस्था में निकोटीन का प्रयोग करके बनाई गई ई-सिगरेट को भी ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत पाबंदी के अधीन ऐलान किया गया है ताकि प्रदेश के करीब 12 फीसदी लोग जो किसी किसी ढंग से तंबाकू का प्रयोग करते हैं, को इस आदत से छुटकारा दिलाया जा सके।

डीसी ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी पर पूर्ण पाबंदी है। पाबंदी का उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसी तरह धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की इश्तहारबाजी किए जाने पर पहली बार गुनाह करने पर 2 साल की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना और दोबारा गुनाह को दोहराए जाने पर 5 साल की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

इसी तरह सिगरेट और अदरज तम्बाकू प्रोडक्टस एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत 18 सालों से कम उम्र के व्यक्ति और किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले को भी 200 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। इसी एक्ट की धारा 7, 8 और 9 के अनुसार बिना सेहत के नुक्सान संबंधी चेतावनियों के तंबाकू उत्पाद बनाने पर पहली बार 2 साल की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार काबू आने पर 5 साल की कैद और 10000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।

इसके अलावा बिना चेतावनी बिक्री पर पहली बार 1 साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार 2 साल की कैद और 3000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने सेहत विभाग के अलावा पुलिस व